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गिरिडीह

टीएमटी कंपनी लाल स्टील के साथ हुई धोखाधड़ी, आरोपी को तीन माह की सजा

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झारखण्ड की टीएमटी कंपनी लाल स्टील से धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी ट्रेडर्स मिनहाज खान को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। बताया गया की यह मामला छह साल पूर्व 2017 का है। जब कोडरमा के फ्रॉड कारोबारी मिनहाज खान ने गिरिडीह के लाल स्टील से सात लाख 14 हजार का छड़ खरीदा था। लाल स्टील से सरिया खरीदने के दौरान कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान ने लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल को छह साल पहले 2017 में सात लाख 14 हजार का चेक भुगतान किया था। लेकिन उक्त चेक बाउंस होने के बाद लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल ने पूरे मामले की जानकारी कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान को भी दिया। इस दौरान ट्रेडर्स ने भरोसा दिलाया की जल्द पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कोडरमा के ट्रेडर्स लगातार टालमटोल करते रहे। इस संबंध में अधिवक्ता विशाल आनंद ने बताया कि लाल स्टील के चेयरमैन के साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में गिरिडीह कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया था। जिसमे छह साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 10 दिन पहले आरोपी पर आरोप तय किया। बता दें की ट्रेडर्स मिनहाज खान को तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए बकाया राशि सात लाख 14 हजार के बजाए बकाया राशि के ब्याज के साथ आठ लाख 20 हजार का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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